
मुंबई (रंजनदीप संधू, अमरीक मठारू) : हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की। बीएमसी द्वारा उनके बंगले के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कंगना रनौत ने यह याचिका ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, तोड़ने में तेजी, जवाब में देर क्यो। कोर्ट ने शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला और न्यायमूर्ति आर. आई चागला की पीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार, तोड़ने में तेजी, जवाब में देर क्यो।
हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार, तोड़ने में तेजी, जवाब में देर क्यो।

