सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों के भुगतान की समय सीमा 28 सितंबर तक बढ़ा दी है।

नई दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को किस्तों के मोहलत के मुद्दे पर फैसला लेने का आखिरी मौका दिया। जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों के भुगतान की समय सीमा 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, आर। सुभाष रेड्डी और एम। आर। शाह की तीन जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभी तक इस मामले को बार-बार स्थगित किया गया है, लेकिन अब इसे केवल अंतिम सुनवाई तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। इस बीच, सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना चाहिए और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत में आना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र को यह तय करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है कि 28 सितंबर तक किश्तों का भुगतान न करने के कारण बैंक को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि केंद्र और रिजर्व बैंक को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से उस याचिका पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा, जिसमें ब्याज पर ब्याज की वसूली नहीं की गई है। केंद्र ने अदालत का बचाव करते हुए कहा कि वह इस मामले में बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा था। इस पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 28 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है।

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