श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी
श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। नौदीप के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने पुष्टि की कि उच्च न्यायालय ने उनके मुवक्किल को जमानत दी थी। चीमा ने कहा कि नौदीप को 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने नौदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था और शिकायतकर्ता कुंडली के एसएचओ थे। दूसरे मामले में, शिकायतकर्ता एक औद्योगिक इकाई है। हाई कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों ही मामलों में नौदीप कौर को जमानत दे दी।
जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नौदीप कौर ने कहा कि हमें किसानों के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि किसान सिर्फ रास्ता रोक रहे हैं, उन्हें किसानों की दुर्दशा को समझना चाहिए कि जनता का पेट भरने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर घूम रहा है। लोगों को उनके लिए बोलना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके और किसान घर जा सकें।