केंद्र सरकार देश में डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक कानून बना रही है, अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा।

 

केंद्र सरकार देश में डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक कानून बना रही है, अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा।

 

केंद्र सरकार देश में डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक कानून बना रही है और इस कानून को अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए उचित कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियां भारत में कारोबार कर सकती हैं लेकिन दोहरे मापदंड से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बिचौलियों को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करे। महिलाओं की अश्लील और बदली हुई तस्वीरों को 24 घंटों के भीतर हटाना होगा। शिकायत निवारण अधिकारी को भारत में रहना होगा और मासिक अनुपालन रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमा करनी होगी। मीडिया प्लेटफार्मों को अदालत या सरकार के अनुरोध पर सशर्त सामग्री या जानकारी बनाने वाले पहले व्यक्ति का खुलासा करना होगा।

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